स्थाई लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण, सहारा इंडिया को दिए जमा राशि पर सालाना 9 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि परिवादी को लौटाने के आदेश
||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 06-JULY-2024
|| अजमेर || अजमेर में स्थाई लोक अदालत द्वारा एक प्रकरण का निस्तारण करते हुए सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अजमेर और रजिस्टर्ड कार्यालय लखनऊ को दिनांक 27 जून 2024 को एक आदेश पारित करते हुए जमा राशि पर सालाना 9% ब्याज की दर से राशि परिवादी को लौटाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
प्रकरण में स्वयं प्रार्थी/एडवोकेट नेहाल कच्छावा ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अजमेर व रजिस्टर्ड कार्यालय लखनऊ के विरुद्ध स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 22 सी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पेश किया जिसमें उन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अलग-अलग पैसा जमा करवा कर भिन्न-भिन्न एफडी करवाई थी। जिनकी परिपक्वता दिनांक व राशि मय ब्याज अलग-अलग थी। समस्त चार एफडी की कुल जमा राशि पचास हजार रुपए थी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर प्रार्थी द्वारा क्लेम फॉर्म भरकर एक सप्ताह बाद लगातार संपर्क करने पर उन्हें आश्वासन देकर टालते रहे ।
वहीं सहारा द्वारा एफडी की परिपक्वता राशि स्वीकृत होने के पश्चात भी भुगतान नहीं किया गया, जिस पर प्रार्थी ने सुलह वार्ता के द्वारा अथवा सुलह वार्ता विफल होने की अवस्था में प्रार्थना पत्र को गुणावगुण के आधार पर समस्त एफडी की जमा कुल राशि पचास हज़ार रुपए की परिपक्वता राशि 58150 /- रुपए का भुगतान मय ब्याज विपक्षी कंपनी से दिलवाए जाने की प्रार्थना की।
प्रार्थी/अधिवक्ता नेहाल कच्छावा के तर्कों से सहमत होते हुए उनका आवेदन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 सी (8) के तहत स्वीकार किया गया और अप्रार्थी कंपनी प्रबंधक, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (सहारा इंडिया) को प्रार्थी द्वारा जमा राशि 50,000 रुपए व उसकी परिपक्वता राशि 58,150 रुपए एवं परिपक्वता राशि पर परिपक्वता दिनांक से 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की राशि आवेदन के विवरण अनुसार स्वयं पोर्टल पर अपलोड कर त्वरित भुगतान करने का पंचाट जारी किया है । मामले में पैरवी प्रार्थी/ एडवोकेट नेहाल कच्छावा ने की।।।।।।।
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