चैक अनादरण का आरोपी 1 वर्ष के कारावास से दण्डित
||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 08-JULY-2024
|| अजमेर || अजमेर में न्यायालय ने चैक अनादरण के आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 4 लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट ( एन आई एक्ट प्रकरण ) संख्या -3, अजमेर के पीठासीन अधिकारी नवीन मीणा ने गुर्जर बस्ती, पहाड़गंज, अजमेर निवासी ज्ञानचंद वरमन पत्र श्री बजरंग लाल वरमन को चैक अनादरण के प्रकरण में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास व चार लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया तथा अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त ज्ञानचंद वरमन को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियुक्त ज्ञानचंद वरमन के विरुद्ध ऑयल मील के पीछे नगरा, अजमेर निवासी परिवादी गुलजीत सिंह छाबड़ा ने एक परिवाद इस आशय का दर्ज करवाया था कि अभियुक्त ने परिवादी से माह मार्च 2016 में दो लाख सत्तर हज़ार रुपए उधार लिये थे तथा जिसकी अदायगी के पेटे रुपये दो लाख सत्तर हज़ार रुपये का एक चैक अभियुक्त ने परिवादी को दिया था जो अनादरित हो गया। परिवादी के अधिवक्ता श्री ठाकुर मानसिंह गौतम का तर्क था कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से दो लाख सत्तर हज़ार रुपए उधार दिए गए थे जिसकी एवज में एक चैक अभियुक्त ने परिवादी को दिया था जो अनादरित हो गया तथा अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा को समुचित साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाया है। इसके विपरीत परिवादी ने सक्षम साक्ष्य से अपना प्रकरण सिद्ध कर दिया है जिससे सहमत होकर पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है।।।।।।
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