चेक अनादरण के आरोपी को एक वर्ष की सजा, दस लाख जुर्माना

||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 09-OCT-2023 || नसीराबाद || *नसीराबाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भवानी खेड़ा निवासी आरोपी ज्ञान सिंह रावत पुत्र श्री मेवा सिंह रावत को चेक अनादरण के आरोप में दोष सिद्ध घोषित करते हुए एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा व दस लाख रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया। परिवादी के अधिवक्ता महावीर टाक के अनुसार आरोपी ने नसीराबाद निवासी निर्मल कुमार यादव से घरेलू व निजी आवश्यकता हेतु 758500/- रुपए उधार प्राप्त कर उसके एवज में अपने खाते के दो चेक परिवादी को दिए जो कि बैंक से अनादरीत हो गए जिसकी कार्रवाई के लिए परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश किया जिसमें बयान तथा दस्तावेज पेश किए गए । प्रकरण के विचारण के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवादी के अधिवक्ता के द्वारा पेश गवाह दस्तावेज तथा तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी ज्ञान सिंह रावत पुत्र मेवा सिंह रावत को एक वर्ष की सजा व दस लाख रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता महावीर प्रसाद टाक ने की।*

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