मोबाइल खराब होने पर उपभोक्ता मंच ने 20 हजार का हर्जाना देने का दिया फैसला
||PAYAM E RAJASTHAN NEWS|| 09-JAN-2020
|| बूंदी || उपभोक्ता मंच बूंदी ने मोबाइल खराब होने पर मोबाइल की कीमत मानसिक संताप एवं परिवाद खर्च सहित 20 हजार का हर्जाना देने का दिया फैसला। जिसमें बूंदी निवासी कुलदीप सिंह प्राइवेट अध्यापक द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को विवो कंपनी का सुदर्शन जनरल स्टोर से मोबाइल खरीद किया गया जो कि 15-20 दिन बाद ही खराब होने लग गया। जो सर्विस सेंटर पर दिखाने पर सही नहीं हुआ जिस पर परिवादी ने 31-10-2018 को उपभोक्ता मंच के समक्ष परिवाद पेश कर अनुतोष चाहा जिस पर उपभोक्ता मंच अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल व सदस्य वीरेंद्र सिंह द्वारा 8 जनवरी 2020 को निर्णय पारित कर विपक्षीगण को मोबाइल की कीमत 12000 ₹ व परिवाद खर्च ₹3000 मानसिक संताप के ₹5000 एक माह में परिवादी को अदा करने के आदेश दिए परिवादी की पैरवी अधिवक्ता प्रमोद सेन द्वारा की गई।
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